Gujarat Riots 2002: गुजरात HC ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका की खारिज, सरेंडर करने के आदेश
Gujarat Riots 2002: गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने शनिवार को मुंबई में रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें बिना किसी देरी के सरेंडर (Surrender) करने के निर्देश दिए हैं।;
Gujarat Riots 2002: गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने शनिवार को मुंबई में रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें बिना किसी देरी के सरेंडर (Surrender) करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 2002 में गोधरा कांड (Godhra Riots) के बाद हुए दंगों के मामलों में कथित तौर पर उनके द्वारा सबूत गढ़ने से संबंधित है। पिछले साल सितंबर में तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रूप से अंतरिम जमानत दी थी।
पीएम मोदी को फंसाने का आरोप
सीतलवाड़ पर गुजरात 2002 के दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का प्रचार करने और कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) व अन्य को फंसाने का प्रयास करने से संबंधित आरोप हैं। पिछले वर्ष साल 25 जून, 2022 में अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने तीस्ता और उनके सहयोगी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की थी। इसके बाद इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल (SIT) की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद हुई थी। इतना ही नहीं, इन्हें सात दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और 2 जुलाई को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष दो सितंबर को तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को अंतरिम जमानत दे दी थी। साथ ही, कोर्ट ने उनके समक्ष शर्त भी रखी थी कि वह सत्र न्यायालय में अपना पासपोर्ट जमा करा दें। यह आदेश तब तक के लिए दिया गया था, जब तक गुजरात हाई कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित रूप से जमानत नहीं दे देता है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच एजेंसी का पूरी तरह से सहयोग करें। इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ 3 सितंबर को जेल से रिहा हो गई थी।