Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी, सर्वे पर रोक जारी, तीन अगस्त को हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में आज गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट तीन अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। जब तक के लिए सर्वे पर रोक जारी रहेगी।;

Update: 2023-07-27 15:27 GMT

Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में आज गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट अब तीन अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। बाते दें कि इससे पहले कल यानी 26 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) परिसर में एएसआई सर्वे (ASI Survey) पर रोक को बरकरार कर रखा था।

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने बहस की शुरुआत की। दोनों पक्षों की बहस के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कोर्ट को कहा कि सर्वे के लिए एप्लीकेशन प्री मैच्योर है। सर्वे के लिए पहले एविडेंस आ जाए फिर इसके बाद इसकी इजाजत दी जानी चाहिए।

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने बहस की, लेकिन एप्लिकेशन क्या है और किस ग्राउंड पर दी गई। ये किसी ने नहीं बताया। कृपया एप्लिकेशन को सही से पढ़िए। वहीं, आज में हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन सर्वे के लिए लोअर कोर्ट में दी गई अर्जी पढ़ी। उन्होंने कहा कि कोर्ट को कमीशन जारी करने का पावर है। जैन ने आगे कोर्ट में कहा कि मुहम्मद गजनवी से लेकर कई बार मंदिरों को तोड़ा गया। आजादी के बाद सभी को पूजा अधिकार मिला। भवन पुराना हिंदू मंदिर है।

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बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका एसआई सर्वे (ASI Survey) के खिलाफ लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद करीब 1000 साल पुरानी है। उनकी तरफ से पेश वकील नकवी ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से जो बात कही जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। 1669 में वाराणसी (Varanasi) में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को यह आश्वासन दिया गया कि एएसआई सर्वे से ज्ञानवापी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।

जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने जब एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह से यह पूछा कि क्या ड्रिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताएं। इस पर एएसजीआई ने कहा जांच कर फोटो लेंगे, संपत्ति को क्षति नहीं होगी। कैसे जांच होगी यह टीम बता सकती है, किंतु बिना क्षति सर्वे पूरा होगा।

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