हनुमान चालीसा विवाद: कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

राणा दंपति की ओर से एडवोकेट रिजवान मर्चेंट (Advocates Rizwan Merchant) और अबाद पोंडा पेश हुए और एसपीपी प्रदीप घरात ने खार पुलिस स्टेशन की ओर से दलील दी।;

Update: 2022-04-30 13:17 GMT

मुंबई (Mumbai) की सत्र अदालत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और उनके पति और विधायक रवि राणा (MLA Ravi Rana) की जमानत याचिकाओं पर सोमवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जमानत पर 2 मई (सोमवार) को फैसला सुनाएगा। राणा दंपति की ओर से एडवोकेट रिजवान मर्चेंट (Advocates Rizwan Merchant) और अबाद पोंडा पेश हुए और एसपीपी प्रदीप घरात ने खार पुलिस स्टेशन की ओर से दलील दी। 

राणा दंपति को 23 अप्रैल को बांद्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, शिवसेना के आक्रोशित कार्यकर्ताओं को देखते हुए दपंति ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना को कैंसिल कर दिया था। लेकिन पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें देशद्रोह से संबंधित और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल था।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि राणा दंपति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। नवनीत राणा जहां भायखला जेल में बंद है, वहीं उनके पति नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। बता दें कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बीते शुक्रवार को राणा दंपत्ति की जेल में घर के खाने की मांग की अर्जी खारिज कर दी थी।

इन धाराओं में केस दर्ज है

एफआईआर में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बॉम्बे पुलिस ने एक्ट की धारा 37(1) और 135. धारा 124ए (देशद्रोह) बाद में जोड़ी थी।

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