हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, दी यह सलाह

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अपील दायर की गई है जिसमें अदालत में मामला लंबित रहने तक छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक पोशाक (Religious Dress) पहनने से रोकने का आह्वान किया गया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।;

Update: 2022-02-11 09:49 GMT

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अपील दायर की गई है जिसमें अदालत में मामला लंबित रहने तक छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक पोशाक (Religious Dress) पहनने से रोकने का आह्वान किया गया है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) एनवी रमन्ना की पीठ ने कहा कि हम इस अर्जी पर उचित समय पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वालों को सलाह दी है कि इस मामले को बहुत बड़े स्तर पर न फैलाएं। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna) की पीठ ने याचिकाकर्ताओं (Petitioners) से इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाने को कहा।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जहां सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सही समय पर सुनवाई करेगी।

मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक (Karnataka) में क्या हो रहा है और मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। गौरतलब है कि हिजाब को लेकर कर्नाटक के बाद अब देश के कई राज्यों में भी विवाद शुरू हो गया है। हिजाब के समर्थन में लोग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं।

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