Loan Fraud Case: चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर होंगे रिहा, जानें बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर क्या कहा...

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दी है।;

Update: 2023-01-09 06:34 GMT

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। कोचर को एक-एक लाख रुपये का मुचलका भरने का भी आदेश दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कथित अवैध गिरफ्तारी के मुद्दे पर चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में पूर्व आईसीआईसीआई सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं हुई थी।


वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में सीबीआई ने 25 दिसंबर को चंदा कोचर को गिरफ्तार किया था। कोचर इस आधार पर भी अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे कि उनके बेटे की इसी महीने शादी होनी है। कोचर परिवार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि सीबीआई की गिरफ्तारी इस आधार पर मनमानी और अवैध थी कि उन्हें कथित तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी।

इससे पहले गुरुवार को एक स्पेशल कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के घर से खाना, बिस्तर और कुर्सी मुहैया कराने की याचिका खारिज कर दी थी। वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने जेल प्रशासन को चिकित्सा अधिकारी से चर्चा कर उन्हें खाना देने का निर्देश दिया। 

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