भारत सरकार को इस साल पाक नागरिकों से 732 वीजा आवेदन मिले, 280 को दी मंजूरी
सरकार ने राज्यसभा (Rajyasabha) में सांसद सुखराम सिंह और दो अन्य के एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल 25 जुलाई 2021 तक पाकिस्तानी नागरिकों से 732 वीजा आवेदन प्राप्त हुए और 286 वीजा दिए गए।;
सरकार (Government) ने बुधवार को कहा कि उसे इस साल 25 जुलाई 2021 तक पाकिस्तानी नागरिकों (Pakistani nationals) के 732 वीजा (Visa) आवेदन प्राप्त हुए और 280 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा दिया गया है। सरकार ने राज्यसभा (Rajyasabha) में सांसद सुखराम सिंह और दो अन्य के एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल 25 जुलाई 2021 तक पाकिस्तानी नागरिकों से 732 वीजा आवेदन प्राप्त हुए और 286 वीजा दिए गए, जिसमें शादियों सहित सामाजिक उद्देश्यों के लिए भारत आने वाले लोगों के लिए वीजा शामिल है।
सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दुबई के रास्ते वीजा के लिए कहा है, इस दावे को सरकार ने नकार दिया है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तानी परिवारों को मौजूदा वीजा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा या विवाह की व्यवस्था के लिए वीजा दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान के किसी भी परिवार को पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदनों को नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार ही संसाधित किया जाता है, जिसे नागरिकता नियम 2009 के साथ पढ़ा जाता है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, सरकार लोगों को चार कारणों- जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान करती है। उन्हीं सांसदों के एक अलग सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने यह भी कहा कि 30 जुलाई 2021 तक हिंदू परिवारों के 4046 नागरिकता आवेदन राज्य सरकारों के पास और 10 केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।