पी चिदंबरम को जेल में मिलेंगे ये सुविधाएं और होंगे ये अधिकार

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान जेल भेजने के दौरान उनकी सुरक्षा और सुविधाएं भी दी गई है।;

Update: 2019-09-06 03:50 GMT

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान जेल भेजने के दौरान उनकी सुरक्षा और सुविधाएं भी दी गई है। वहीं एक कैदी के रूप में उनके पास कुछ अधिकार भी है। वह 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

जेल में चिदंबरम को सुविधाएं

दिल्ली की तिहाड़ जेल में चिदंबरम को कुछ सुविधाएं मुहैया कराने का आवेदन उनके वकीलों ने दिल्ली कोर्ट में दायर किया है। उनके वकीलों के मुताबिक, चिदंबरम जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जिन सुविधाओं के लिए अनुरोध किया गया है, उनमें एक वेस्टर्न टॉयलेट शामिल है। चिदंबरम ने अपना चश्मा रखने की मांग की की है।  


सुरक्षा को लेकर आवेदन

वहीं दूसरी तरफ चिदंबरम ने जेल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा की भी मांग की है क्योंकि वह जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक अलग सेल के लिए भी अनुरोध किया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जेल मैनुअल अलग सेल के लिए अनुमति नहीं दे सकता है। चिदंबरम के लिए जेड सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वह Z सुरक्षा के अधीन है।

इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें अपनी दवाएं जेल ले जाने की अनुमति दी। बीते गुरुवार को दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 21 अगस्त की रात को उनकी गिरफ्तारी के बाद से 5 सितंबर तक वो सीबीआई की हिरासत में रहे।

ये होते हैं कैदियों के अधिकार

1. सभी कैदियों के पास मौलिक अधिकार होते हैं। जो जेल प्रशासन को हर बात कहने का अधिकार है।

2. जेल का कोई भी स्टाफ कैदियों के साथ र्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है।

3. जेल में बंद हर कैदी को फ्री में कानून सलाह लेने का पूरा अधिकार है।

4. सभी कैदियों को अपने परिजनों और निजी वकील से मिलने की इजाजत होती है।

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