भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी जया जेटली को हाईकोर्ट ने दी राहत, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी 4 साल की सजा
समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया पाटिल को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 4 साल की सजा वाले फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।;
समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया पाटिल को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 4 साल की सजा वाले फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि जया पाटिल पर रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
जया जेटली ने हाईकोर्ट में की थी अपील
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की विशेष अदालत ने जया जेटली को सजा सुनाने के बाद आज शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का टाइम दिया था। बताया जा रहा है कि उन्हें आज शाम तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना था। लेकिन इससे पहले जया जेटली ने हाईकोर्ट में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दे दी। इसके बाद निचली अदालत ने कोर्ट के फैसले को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। हालांकि इससे केवल वो जेल जाने से बची हैं।
ये है नियम
बता दें कि नियमानुसार तीन साल से ज्यादा की सजा पाने वाले आरोपियों को तुरंत जेल भेजा जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को तीन साल से कम की सजा होती है तो आरोपी हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकता है। फिर ये कोर्ट फैसला करती है कि आरोपी को जेल भेजा जाएगा या नहीं।
ये है मामला
साल 2000-01 में ऑपरेशन वेस्ट एंड स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसमें कई बड़े अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद सीबीआई ने जया जेटली, मेजर जनरल एसपी मुरगई, गोपाल पचेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा को इस मामले में आरोपी बनाया था। इसके अंतर्गत उन पर 2 लाख के रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था।
Delhi High Court suspends sentence awarded to Jaya Jaitley by trail court in a 2000-01 corruption case.
— ANI (@ANI) July 30, 2020
She moved HC earlier today after a Delhi court sentenced her to four years in prison. https://t.co/g7d2aN4jV0