Karnataka Hijab Ban Case: होली के बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट (High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अधिवक्ता संजय हेगड़े (Sanjay Hegde) और देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) के माध्यम से दायर की गई थी।;
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ याचिकार्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है होली की छुट्टी के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट (High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अधिवक्ता संजय हेगड़े (Sanjay Hegde) और देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) के माध्यम से दायर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि होली की छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई होगी।
संजय हेगड़े ने कहा- सुनवाई सोमवार 21 मार्च को करें
संजय हेगड़े ने कहा कि ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें परीक्षा में बैठना है। कृपया मामले की सुनवाई सोमवार 21 मार्च को करें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सीजेआई रमना ने कहा है कि हम एक तारीख देंगे, लेकिन सोमवार को इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों को अपने हिसाब से ड्रेस पर फैसला लेने का अधिकार दिया
बता दें कि कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में मूल याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक होईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बीते मंगलवार को हिजाब पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों को अपने हिसाब से ड्रेस पर फैसला लेने का अधिकार दिया है।