Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, SC ने कहा- कर्नाटक हाईकोर्ट को पहले मामले की सुनवाई करने दें

हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को ड्रेस कोड पर कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt) के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया कहा कि इस मामले पर पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के सुनवाई करने दें।;

Update: 2022-02-10 09:53 GMT

कर्नाटक (Karnatak) में जारी हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को ड्रेस कोड पर कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt) के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया कहा कि इस मामले पर पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के सुनवाई करने दें। इस मामसे पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने स्टेटमेंट जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ आज इस मामले पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के द्वारा पेश की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि राज्य में लड़कियों पर पथराव हो रहा है और स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। सिब्बल ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है, उससे संबंधित है और यह पूरे देश में फैल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि परीक्षाएं दो महीने दूर हैं और मामले को 9 जजों की बेंच के पास जाना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर निर्णय ले। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। समस्या यह है कि यदि हम सूचीबद्ध करते हैं, तो उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि मामले को स्थानांतरित किया जाए।

इस सवाल के जबाव पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कृपया मामले को सूचीबद्ध करें, मैं कोई आदेश नहीं मांग रहा हूं। यदि उच्च न्यायालय कुछ नहीं करता है, तो आप मामले को यहां स्थानांतरित कर सकते हैं। अपने बयान में कपिल सिब्बल ने सूचीबद्ध करने के लिए पीठ पर जोर दिया। सीजेआई ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे। इस मामले पर बीते बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया।

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