Karnataka Crisis : सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को बड़ा झटका, सीजेआई बोले- स्पीकर की कार्रवाई में हम दखल नहीं दे सकते
कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 10 से 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।;
कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 10 से 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुकुल रोहतगी ने कहा कि उमेश जाधव ने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। आगे कहा कि मैं विधायक नहीं बनना चाहता। कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए।
Hearing in the matter of rebel Karnataka MLAs: Mukul Rohatgi submitted before SC, "Umesh Jadhav had resigned and his resignation was accepted." pic.twitter.com/aJO3kAX0Qb
— ANI (@ANI) July 16, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जनता दल सेक्युलर गठबंधन के 15 बागी विधायकों के मामले को उठाया है। जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका दायर की थी।
बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह उनके इस्तीफे की जांच करने का प्रयास है। अध्यक्ष एक ही समय में इस्तीफे और अयोग्यता दोनों मुद्दों पर निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहा कि स्पीकर इतने दिनों तक इस्तीफा नहीं ले सकते। नियम में कहा गया है कि इसे जल्द ही तय किया जाना है।
Hearing in the matter of rebel Karnataka MLAs: Mukul Rohatgi, representing 10 rebel MLAs says, The Speaker can't hold the resignation for so many days. The rule states it has to be decided soon." https://t.co/sAtuuF2Hs5
— ANI (@ANI) July 16, 2019
ऐसे में कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं तो गठबंधन के 118 सदस्य में से 100 पर आ जाएंगे। बहुमत 113 से घटकर 105 हो जाएगा। भाजपा के पास 105 सदस्य हैं और दो निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन है, जो इसकी संख्या 107 है।
एसआईटी प्रमुख रविकांते गौड़ा ने कहा कि रोशन बेग को कल बेंगलुरू हवाई अड्डे से पूछताछ के लिए ले जाया गया। उनसे पूछताछ की गई और आगे की पूछताछ के लिए 19 जुलाई को पेश की अनुमति दी गई।
Ravikante Gowda, SIT Chief (on IMA Ponzi scam): Roshan Baig(suspended Congress MLA) was taken for inquiry/ interrogation yesterday from Bengaluru airport. He was questioned and allowed to appear on July 19 for further interrogation. (file pic) pic.twitter.com/FPBAEnTOVW
— ANI (@ANI) July 16, 2019
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के बागी विधायकों की सुनवाई पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वकील डॉ. राजीव धवन का कहना कि यह मकसद है जो महत्वपूर्ण है। 11 लोग एक पैक में शिकार कर रहे हैं। वे तब स्पीकर के मिलने पर मुंबई के लिए रवाना हुए। कोर्ट का आदेश स्पष्ट है और कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। स्पीकर ने एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है, बागी विधायकों द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं।
Dr Dhavan appearing for Karnataka CM in SC: The SC order is clear & Court should not entertain such kind of petition under Article 32 of Constitution. Speaker has acted in a mala fide manner, allegations levelled by rebel MLAs are wrong. https://t.co/oyX9MGD2Id
— ANI (@ANI) July 16, 2019
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