कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव, 5 हजार से घटाकर 2 हजार किया जुर्माना
पहली बार हल्के वाहन को तय रफ्तार से अधिक तेज चलाने पर 1500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 1500 रुपये का जुर्माना फिक्स कर दिया हैं।;
केरल कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ अपराधों पर जुर्माना कम करने का फैसला लिया है। अब राज्य कैबिनेट ने तेज रफ्तार वाहन चलाने पर जुर्माना राशि को फिक्स कर दिया है।
पहली बार हल्के वाहन को तय रफ्तार से अधिक तेज चलाने पर 1500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 1500 रुपये का जुर्माना फिक्स कर दिया हैं। जबकि पहले इसके लिए 1000 से 2000 का जुर्माने का प्रावधान था।
Kerala: For heavy vehicle, speeding first time offence, the fine according to the new Motor Vehicle Act is Rs. 2000 to 4000, state govt has fixed it for Rs. 3000. For using mobile phone while driving, fine was between Rs. 1000 to 5000, state government has fixed it at Rs. 2000 https://t.co/YsHP9UpdQe
— ANI (@ANI) October 23, 2019
5 हजार से घटाकर 2 हजार किया जुर्माना
वहीं पहली बार भारी वाहन को तय तेज रफ्तार अधिक चलाने पर 3 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 3 हजार रुपए फिक्स किए हैं। पहले इसके लिए 2 हजार से 4 तक के जुर्माने का प्रावधान था।
वहीं ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार से 5 हजार का जुर्माना लगता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसके लिए 2 हजार रुपए का जुर्माना फिक्स कर दिया है।
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