Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर आदेश सुरक्षित रखा, मुस्लिम पक्ष ने दी ये दलील
Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सोमवार को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश को सुरक्षित रख लिया है।;
Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सोमवार को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश को सुरक्षित रख लिया है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एडवोकेट कमिश्नरों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा सर्वे के स्वरूप को लेकर फैसला नहीं लिया जा सका। वहीं, कोर्ट में मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कृष्ण जन्मभूमि मामले में उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद में एएसआई सर्वे की अनुमति दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नरों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वे की अनुमति दी थी।
ईदगाह परिसर के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक दर्जन से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को ध्वस्त करके किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था ASI सर्वे का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर गुरुवार यानी 14 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने विवादित परिसर का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी।
हिंदू पक्ष ने किया यह दावा
हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है, जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। साथ ही वहां शेषनाग की एक प्रतिकृति है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है।
यह भी पढ़ें :- Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद का सच! ASI की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल, पक्षकारों को 21 दिसंबर को दी जाएगी