Krishna Janmabhoomi मामले में SC में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद पैरोकारों को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है।;

Update: 2023-12-15 08:30 GMT

Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि मामलों 9 जनवरी के लिए सूचीबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस तारीख पर उठाए गए सभी मुद्दों और विवादों पर विचार किया जाएगा।

हिंदू पक्ष के वकील ने दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और जहां तक ट्रांसफर आदेश को चुनौती देने का सवाल है, मामले की तारीख 9 जनवरी तय की गई है। हाई कोर्ट का आदेश जारी रहेगा और मामले पर आगे बढ़ना होगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं है।

मथुरा की शाही ईदगाह का भी सर्वेक्षण किया जाएगा

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़े शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की याचिका स्वीकार कर ली है। अब कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगा कि सर्वे की रूपरेखा क्या होगी। यानी सर्वे कितने समय तक चलेगा, परिसर के किस हिस्से का सर्वे होगा, सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे। इन सभी पहलुओं पर हाई कोर्ट 18 दिसंबर को फैसला लेगा।

अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण की मांग की है। एएसआई की देखरेख में होने वाला सर्वे वाराणसी में हुए नॉलेज सर्वे जैसा ही होगा। लेकिन हिंदू पक्ष मथुरा सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की भी मांग कर रहा है। इसके अलावा ईदगाह से जुड़े उन तथ्यों की भी जांच की जाएगी, जिसे लेकर हिंदू पक्ष कुछ दावे करता रहा है। बता दें कि हिंदू पक्ष के दावों में कहा गया है कि ईदगाह परिसर में कुछ तरह के हिंदू प्रतीक मौजूद हैं।

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