लखीमपुर कांड: Supreme Court ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, कहा- 302 के मामले में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं

सीजेआई एनवी रमना ने सरकारी वकील से पूछा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। पुलिस आमतौर पर 302 मामलों में क्या करती है। तुरंत गिरफ्तार करो।;

Update: 2021-10-08 09:10 GMT

लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टियों (Dussehra holidays) के बाद होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अभी तक अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पूछा कि जब मामला 302 का है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई एनवी रमना ने सरकारी वकील से पूछा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। पुलिस आमतौर पर 302 मामलों में क्या करती है। तुरंत गिरफ्तार करो। आरोपी कोई भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन वह नहीं पहुंचा। हरीश साल्वे ने बताया कि आशीष कल 11 बजे तक हाजिर होंगे।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है, तब तक मामले में सबूत सुरक्षित रहें। हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गोली लगने का कोई खुलासा नहीं हुआ है।

हालांकि, यूपी सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि मौके से दो खाली कारतूस मिले हैं। आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है। उसे आज आना था। लेकिन उन्होंने कल सुबह तक का समय मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गंभीर आरोपों पर जिम्मेदार सरकार और प्रशासन के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हम इस मामले की सुनवाई अब दशहरे की छुट्टी के बाद करेंगे।

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