केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड कोर्ट ने 15 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

नारायण राणे को महाड कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस केंद्रीय मंत्री को रिमांड के लिए महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट लाई थी।;

Update: 2021-08-25 03:24 GMT

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को महाड कोर्ट (Mahad Court) ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस केंद्रीय मंत्री को रिमांड के लिए महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट (Mahad Magistrate Court) लाई थी। जहां राणे को मजिस्ट्रेट बाबासाहेब शेख पाटिल के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से राणे की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 15 हजार रुपए के मुचलके के साथ जमानत दे दी। अदालत में एडवोकेट अनिकेत उज्जवल निकम और एडवोकेट भाऊ सालुंके ने उनका प्रतिनिधित्व किया।

जानकरी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है और उसी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें पहले हिरासत में लिया, फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया।नारायण राणे महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने सीएम के खिलाफ टिप्पणी की थी। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण राणे ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

याचिका में राणे के खिलाफ पुणे, नासिक और रायगढ़ के महाड में दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती दी गई थी। हालांकि, अदालत ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि उल्लेख करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वकील को प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री विभाग के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए एक अर्जी दाखिल करें और फिर हम विचार करेंगे।

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