चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जुर्माना सीएम राहत कोष में जमा कराया जाएगा। इससे पहले पूर्व गृहराज्य मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आयोग ने बीते दिनों पेशी वारंट जारी किया था और बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को भी तलब किया था।;

Update: 2021-12-21 09:21 GMT

चांदीवाल आयोग (Chandiwal Commission) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। चांदीवाल आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि उनके वकील बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जिरह (दलील) के लिए मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जुर्माना सीएम राहत कोष में जमा कराया जाएगा। इससे पहले पूर्व गृहराज्य मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आयोग ने बीते दिनों पेशी वारंट जारी किया था और बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को भी तलब किया था। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने दोनों को 16 दिसंबर और 20 दिसंबर के लिए हाज़िर होने को कहा था। बीते सोमवार को चांदीवाल आयोग के सामने अनिल देशमुख और सचिन वाजे पेश हुए थे। चांदीवाल आयोग भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगे थे। वर्तमान समय में अनिल देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं। अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। 

गौरतलब है कि मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटक सामग्री बरामदगी केस के बाद मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त को पद से हटा दिया था। पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से शहर में बार और रेस्तरां से प्रति माह 100 करोड़ रुपये जुटाने के लिए कहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) परमबीर सिंह के द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

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