Maharashtra: राणा दंपति के जेल से रिहा हुए, जानें बुधवार को जमानत के बाद भी क्यों नहीं हुई थी रिहाई

नवनीत राणा और रवि राणा को बुधवार को मुंबई सत्र अदालत से हनुमान चालीसा विवाद में कई शर्तों के साथ जमानत दे दी है।;

Update: 2022-05-05 04:07 GMT

महाराष्ट्र (Maharashtra) में अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) के आज जेल से बाहर निकल गए हैं। पहले मेडिकल चेकअप के लिए नवनीत राण अस्पताल जाएंगी। बता दें कि कोर्ट ने राणा दंपति को बीते बुधवार को जमानत दे दी थी। लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी रिहाई के आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत (Magistrate Court) से नियत समय पर प्राप्त नहीं किए जा सके थे। 

नवनीत राणा और रवि राणा को बुधवार को मुंबई सत्र अदालत से हनुमान चालीसा विवाद में कई शर्तों के साथ जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने राणा दंपत्ति से कहा, वे आगे की पूछताछ में सहयोग करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि वह किसी भी पूछताछ या कार्रवाई के लिए राणा दंपत्ति को 24 घंटे पहले सूचित करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, उन्हें मुंबई से बाहर जाने से नहीं रोका गया है। 

गौरतलब है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को उनके मुंबई आवास से यह घोषणा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था कि वे बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 

इन धाराओं में केस किया गया था दर्ज

बता दें कि एफआईआर में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बॉम्बे पुलिस ने एक्ट की धारा 37(1) और 135. धारा 124ए (देशद्रोह) बाद में जोड़ी थी।

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