Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को निर्देश, कहा- शिंदे के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करें
Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) को बड़ा झटका दे दिया है। एससी ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) को निर्देश दिया है कि वह सीएम एकनाथ शिंदे के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें।;
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) की पार्टी शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। शिंदे गुट के विधायकों पर गाज गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker) को कहा कि वह अगले सप्ताह सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें। एससी ने कहा कि इस मामले के निपटारे के लिए एक समय सीमा तय करें। स्पीकर कार्यालय अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें।
मेरे निर्देश का पालन होने की उम्मीद- SC
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देते हुए इसे पालन करने की उम्मीद की है। एससी ने कहा कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में जल्द सुनवाई करें।
'चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग'
बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग का फैसला रद्द करें। उन्होंने कहा है कि विधायक दल में हुई टूट को पार्टी की टूट नहीं कहना चाहिए।
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