मालेगांव ब्लास्ट केसः बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के लिए स्थगित की लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर सुनवाई
मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। अर्जी में पुरोहित ने एनआईए से गवाहों के बयानों की गैर-काट-छांट की मांग की थी।;
मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। अर्जी में पुरोहित ने एनआईए से गवाहों के बयानों की गैर-काट-छांट की मांग की थी।
Malegaon blasts case: Bombay High Court adjourned the hearing on application by Lt Col Prasad Purohit, for 2 weeks. Purohit had sought from NIA, non truncated copies of the statements of the witnesses pic.twitter.com/KL2tddlC3S
— ANI (@ANI) August 2, 2019
इससे पहले बीते सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई को 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया था। आज कोर्ट ने सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित किया है।
बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के नजदीक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
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