Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, CJI बोले- बेल के लिए HC जाएं, जानें कोर्ट में क्या कुछ हुआ

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए आज मंगलवार को Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते रविवार को गिरफ्तार कर लिया था।;

Update: 2023-02-28 11:24 GMT

Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए आज मंगलवार को Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सोमवार को सीबीआई ने उन्हें एक विशेष अदालत में पेश कर पांच दिन की हिरासत की अनुमति ले ली थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ से तत्काल आज ही सुनवाई की अपील की थी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। 

इस मामले में CJI ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से जमानत और अन्य दूसरी राहत मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया है पर वह इस केस से बिल्कुल अलग केस थे। CJI ने कहा कि आपको इस मामले को लेकर पहले निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए। एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने का समय दे दीजिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सिर्फ दो बार ही पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि न ही उन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और न ही भागने का कोई अंदेशा। सिसोदिया के अधिवक्ता की दलील पर सीजेआई ने कहा कि आपकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता। इसके लिए आपको निचली अदालत में जाना चाहिए। 

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