Defamation Case: 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में आज SC में होगी सुनवाई, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग

Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने दायर हलफनामे में कहा था वह मोदी सरनेम मानहानि मामले में माफी नहीं मांगेेंगे। यहां पढ़ें पूरी रिपोर्ट...;

Update: 2023-08-04 02:46 GMT

Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने उनकी मोदी सरनेम (Modi Surname) टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी ने दायर किया था हलफनामा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने अपनी बेगुनाही दोहराते हुए मोदी सरनेम मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा है कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं और अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती, तो यह काम बहुत पहले ही कर लिया होता। उन्होंने कहा कि कोर्ट से कोई दया नहीं मांगी है और जिन लोगों की उन्होंने मानहानि की है, उनकी प्रतिष्ठा को हुए किसी भी नुकसान के लिए वह माफी नहीं मांगेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और पीके मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) और राज्य सरकार से जवाब मांगा था और मामले को 4 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। पीठ ने कहा था कि इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज गवई ने शुरूआत में ही स्पष्ट किया कि उनके पिता आरएस गवई हालांकि, कांग्रेस सदस्य नहीं थे, लेकिन चार दशकों से अधिक समय से पार्टी से जुड़े हुए थे।

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राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि उन्होंने 111 दिनों तक काफी नुकसान झेलना पड़ा है। कांग्रेस नेता ने संसद के एक सत्र को गवां दिया और एक और सत्र को गवाने वाले हैं। सिंघवी ने कहा कि गांधी की सजा पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि वायनाड की सीट पर चुनाव आयोग कभी भी उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। 

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