एक और मामले में Mukhtar Ansari दोषी करार, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई साढ़े पांच साल की सजा
Mukhtar Ansari: रूंगटा के अपहरण के बाद उसके परिवार वाले को बम में उड़ने की धमकी देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। उसे साढ़े पांच साल की सजा सुनाई गई है। पढ़ें क्या है पूरा मामला...;
Mukhtar Ansari: जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक और मामले में दोषी करार दिया है। कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और साढ़े 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
क्या है मामला
बता दें कि, इस साल की शुरुआत में वाराणसी कोर्ट ने बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी और कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उनका शव प्रयागराज के झूंसी में मिला। इसी बीच 5 नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकी मिली। बताया जाता है कि पुलिस और सीबीआई पर इस अपहरण मामले में हस्तक्षेप न करने का दबाव डाला गया था। एक दिसंबर 1997 को महावीर प्रसाद की शिकायत पर भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी ने मांगी जेल में सुरक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बांदा जेल के अंदर गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कड़ी कर देगी, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपने पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग की थी। एएसजी ने उत्तर प्रदेश के मऊ से कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बांदा जेल भेजा गया था।