इंदौर में चूड़ी बेचने वाले जिस मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था- अब उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, भड़के ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि इंदौर में चूड़ियाँ बेचने वाले तसलीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा।अब पुलिस ने तसलीम के खिलाफ़ ही FIR दर्ज कर दिया।;
मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में सार्वजनिक स्थल पर कुछ लोगों के द्वारा एक 25 वर्षीय मुस्लिम चूड़ी विक्रेता को बेरहमी से पीटा गया था। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब उस मुस्लिम व्यक्ति पर उसी इलाके में एक कक्षा 6 की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज होने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने टि्वटर अकाउंट से लगातार दो ट्वीट किए हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि इंदौर में चूड़ियाँ बेचने वाले तसलीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा।अब पुलिस ने तसलीम के खिलाफ़ ही FIR दर्ज कर दिया।तसलीम का जुर्म ये है के वो मुसलमान होने के बावजूद चुप-चाप लिंच नहीं हुआ। उसको लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुल के अपराधियों के लिए बहाने बना रहे है। चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ों में कोई फ़र्क़ नहीं रहा।
घटना के 28 घंटे बाद तस्लीम के खिलाफ दर्ज हुआ केस
खबरों से मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार को चूड़ी विक्रेता तस्लीम को मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में खूब पीटा और उसका सामान भी छीन लिया। तस्लीम को पीट रहे एक व्यक्ति ने भीड़ को उकसाया और सभी से पीटने के लिए कहा जिसके बाद लोगों ने तस्लीम को जमकर पीटा और गालियां भी दीं। हालांकि पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन रविवार को दोपहर की घटना के 28 घंटे बाद कक्षा 6 की छात्रा की शिकायत पर उस चूड़ी विक्रेता के खिलाफ छेड़छाड़, जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
नाबालिग ने शिकायत में आरोप लगाया है कि चूड़ी बेचने वाले के पास अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड हैं। उसने अपना परिचय मोहर सिंह के बेटे गोलू के रूप में दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने छेड़छाड़ तब की जब उसकी मां खरीदी गई चूड़ियों के लिए पैसे लेने के लिए घर के अंदर गई थी। तस्लीम अली पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 467,468,471,420, 506 और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी- धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।