सावधान! अगर नहीं भरेंगे चालान तो इन कार्रवाई के लिए रहें तैयार
दिल्ली ही नहीं देश के अन्य राज्यों में लागू हुए नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के चलते लगातार ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। नियम लागू होने पर दिल्ली एक ही दिन में सोमवार को 3,900 चालान काटे गए।;
दिल्ली ही नहीं देश के अन्य राज्यों में लागू हुए नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के चलते लगातार ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है। नियम लागू होने पर दिल्ली एक ही दिन में सोमवार को 3,900 चालान काटे गए।
सरकार ने इस एक्ट में जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की है। ट्रैफिक पुलिस ने नए एक्ट के तहत चालान काटने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने वालों, रेड लाइट जम्प करने वालों, ओवर स्पीड चलने वालों, सीट बेल्ट न पहनने वालों और नाबालिग ड्राईवरों पर खास नजर बनाए रखी है।
ऐसे होगी कार्रवाई
अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25 हजार के जुर्माना का प्रावधान है। ऐसे में इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रद्द होगा साथ 25 साल की उम्र तक नाबालिग का लाइसेंस नहीं बनेगा। बिना हेलमेट पर 5000 हजार, तीन सवारी पर एक हजार, प्रदूषण सर्टिफिकेट पर 10 हजार, खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000, नशे में ड्राइविंग पर 10,000, स्पीड/रेसिंग पर 5,000, बिना परमिट के वाहन 10,000 रुपये तक का जुर्माना देने होगा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ अब टैफिक पुलिस कोर्ट में मामला भेजने की तैयारी हो रही है। जो लोग जुर्माना की भारी रकम के बाद चालान नहीं भरते हैं उनके खिलाफ टैफिक पुलिस कोर्ट सजा सुनाएगी और वहीं जब्त वाहन को निलांब भी किया जाएगा।
दिल्ली में एक युवक का कटा 23 हजार का चालान
दिल्ली के गीता कालॉनी इलाके के रहने वाल एक युवक का ट्रैफिक पुलिस ने 23 हजार का चालान काटा। दिल्ली के निवासी दिनेश मदान का गुरुग्राम पुलिस द्वारा कई नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा था। चालान रसीद के अनुसार- बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, प्रदूषण का उल्लंघन और बिना हेलमेट का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है।
एक सितंबर से लागू हुआ नया नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 सितंबर से तीन राज्यों को छोड़ सभी में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। नए नियमों में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है। ज्यादा से ज्यादा 25 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को 5 हजार के जुर्माना लगाया गया है।
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