Nirbhaya Case : निर्भया के दरिंदे 20 मार्च को सूली पर लटकाए जाएंगे, कोर्ट ने जारी किया डेथ वारंट, जानिए कितने बजे होगी फांसी
Nirbhaya Case : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में चार दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी कर दिया है।;
Nirbhaya Gangrape Case (निर्भया गैंगरेप केस) : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में चार दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट द्वारा जारी किए गए नये डेथ वारंट के अनुसार निर्भया दोषियों को 20 मार्च 2020 को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी। यह दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किया गया चौथा डेथ वारंट है।
Nirbhaya Case: Delhi Court issues a fresh death warrant against the four convicts. They are to be hanged at 5.30 am on March 20, 2020 pic.twitter.com/MAOx5rVVGw
— ANI (@ANI) March 5, 2020
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हाल ही में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज चारों दोषियों के खिलाफ नाय डेथ वारंट जारी किया है। राष्ट्रपति के द्वारा चारों दोषियों की दया याचिका खारिज की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब दोषियों के पास सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने दिया ये बयान
कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया पीड़िता की मां आशा देवी ने बयान दिया है। आशा देवी का कहा है कि दोषियों ने सभी कानूनी विकल्पों को समाप्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि निर्धारित तारीख को दोषियों को फांसी दी जाएगी।
3 मार्च हो होनी थी फांसी
बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। पुराने डेथ वारंट के मुताबिक, सभी दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी की सजा दी जानी थी।