Nirbhaya Case: जानें सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अब निर्भया के दोषियों के पास आगे क्या है रास्ता

निर्भया गैंगरेप के एक दोषी अक्षय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे ये दोषी कहा अपील कर सकते हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रूख या फिर राष्ट्रपति को दया याचिका की अपील।;

Update: 2019-12-18 09:39 GMT

निर्भया गैंगरेप के एक दोषी अक्षय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2012 के निर्भया गैंगरेप और मौत की सजा का इंतजार कर रहे 4 दोषियों में से एक की याचिका पर सुनवाई खारिज कर दी है।

दोषी कर सकते हैं यहां अपील

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अब निर्भया के दोषियों के पास एक सप्ताह का समय है कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन उससे पहले वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल भी कर सकते हैं। कोर्ट ने पहले भी चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना रखी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी अक्षय के वकील ने कहा कि वो इस खारिज याचिका के खिलाफ 18-19 दिसंबर को क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका दायर करेंगे। इसके लिए उन्होंने तीन हफ्ते का वक्त मांगा है।

ये था पूरा मामला

16 दिसंबर, 2012 को, दिल्ली में छह पुरुषों के साथ बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार करने का समाचार, एक चलती बस में 'निर्भया' नाम की महिला के साथ हुआ। पीड़िता ने दो सप्ताह बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। छह आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया।

छह आरोपियों में से, मुख्य आरोपी ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली और किशोर आरोपी को दोष सिद्ध होने पर रिमांड होम में तीन साल की सजा सुनाई गई। शेष चार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया।

चारों दोषियों ने अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मई 2017 में मौत की सजा को बरकरार रखा। जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App 

Tags:    

Similar News