ऑड ईवन: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, केजरीवाल सरकार से 5 नवबंर तक मांगा जवाब
दिल्ली में ऑड ईवन योजना पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।;
दिल्ली में 4 नंबर के ऑड ईवन शुरू होने वाला है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, योजना पर रोक लगाने से मना करने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जिस पर 5 नवंबर तक जवाब मांगा है।
Delhi High Court directs Delhi Government to consider the PILs filed against the #OddEven scheme as a representation and deal with it as per law, before 5th November. There were bunch of PILs raising questions on the scheme including the exclusion of CNG vehicles. pic.twitter.com/iwAyhbCFm2
— ANI (@ANI) November 1, 2019
दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होने के चलते दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। साल 2016 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी।
4 से लेकर 15 नवंबर तक शहर में एक दिन ऑड और दूसरी दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड-ईवन योजना से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यह नियम रविवार को छोड़कर दिल्ली में सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। तीसरी बार ऑड-ईवन योजना लागू की जा रही है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App