ऑड ईवन: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, केजरीवाल सरकार से 5 नवबंर तक मांगा जवाब

दिल्ली में ऑड ईवन योजना पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।;

Update: 2019-11-01 06:25 GMT

दिल्ली में 4 नंबर के ऑड ईवन शुरू होने वाला है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, योजना पर रोक लगाने से मना करने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जिस पर 5 नवंबर तक जवाब मांगा है। 

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब होने के चलते दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। साल 2016 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी।

4 से लेकर 15 नवंबर तक शहर में एक दिन ऑड और दूसरी दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऑड-ईवन योजना से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यह नियम रविवार को छोड़कर दिल्ली में सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। तीसरी बार ऑड-ईवन योजना लागू की जा रही है।

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