विपक्ष के 'INDIA' पर मंडराया खतरा, एंबलम एक्ट 2022 के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज, जानें क्या कहता है नियम
विपक्ष गठबंधन के नाम 'INDIA' पर खतरा मंडराने लगा है। नाम को लेकर एंबलम एक्ट 2022 के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज गई है। जानें क्या कहता है नियम...;
लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) को लेकर देश की सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्ष के 26 दलों ने पीएम मोदी (PM Modi) के नेत्तृव वाली एनडीए (NDA) को मात देने के लिए महागठबंधन किया है, तो दूसरी ओर एनडीए की नजर भी केंद्र की सत्ता में हैटट्रिक लगाने पर है। बैंगलूरु में हुई विपक्ष की बैठक में अपने गठबंधन का नाम 'INDIA' दिया गया। वहीं, अब विपक्ष गठबंधन के नाम 'INDIA' पर खतरा मंडराने लगा है। विपक्ष के नाम लेकर दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। नाम को लेकर एंबलम एक्ट 2022 के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज गई है।
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क्या है एंबलम एक्ट 2022
द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया (Emblem Act 2022) के तहत नामों के इस्तेमाल को बताया गया है कि आप किनका उपयोग करते हैं या किनका नहीं। इसके साथ ही इसमें चिह्नों के इस्तेमाल करने को लेकर भी बताया गया है। इस एक्ट के तहत जिन नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसमें भारत (INDIA) भी शामिल है।
दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि कोई भी नाम का दो बार उपयोग न करे। जैसे मान लीजिए कोई संस्था या अलायंस ऐसा नाम रखती है, तो यह धारणा बन सकती है कि यह तो भारत सरकार खुद है, जब इस तरह की अवधारणा होगी, तो सही और फेयर इलेक्शन करवाना शायद मुश्किल होगा। इसको रोकना चुनाव आयोग की ड्यूटी होती है।