IIT दिल्ली और जामिया समेत 6 हजार संस्थानों का FCRA लाइसेंस हुआ खत्म, जानें वजह
6,000 गैर-सरकारी संगठनों का एक जनवरी से विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण (Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 को खत्म कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।;
दिल्ली आईआईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (Delhi IIT, Jamia Millia Islamia, Indian Medical Association and Nehru Memorial Museum and Library) समेत 6,000 गैर-सरकारी संगठनों का एक जनवरी से विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण (Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 को खत्म कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने या तो अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया या उनके आवेदनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया। आगे कहा कि जिनका एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो गया है, उसमें आईआईटी दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ऑक्सफैम इंडिया जैसे संस्थान भी शामिल हैं।
विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA ) की वेबसाइट पर जिन संस्थानों या संगठनों का एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया या उनकी वैधता समाप्त हो गई है, उसमें 6 हजार से ज्यादा संस्थानों पर एक्शन लिया गया है। विदेश से चंदा हासिल करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
इस रजिस्ट्रेशन के तहत एनजीओ और सहयोगियों की गतिविधियनों को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन को खत्म माना जाता है। विदेशी फंडिंग रिसीव करने वाली किसी भी संस्थान को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।