जानें कौन हैं चिदंबरम की याचिका खारिज करने वाले जज सुनील गौर, कई हाई प्रोफाइल मामलों में दे चुक हैं बड़े आदेश

INX मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआी कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। जिसके बाद सीबीआई इन 4 दिनों तक उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी।;

Update: 2019-08-23 05:40 GMT

INX मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआी कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। जिसके बाद सीबीआई इन 4 दिनों तक उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन आखिर वो सीबीआई की कस्टडी में कैसे पहुंचे। इसकी पीछे दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौर हैं।

जिन्होंने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद सीबीआई और ईडी ने तुरंत कार्रवाई की और छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भतीजे व्यापारी रतुल पुरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। 


 जानें कौन हैं जज सुनील गौर

दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौर आज 23 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हाई प्रोफाइल मामलों को सुना की है। गौर का जन्म 23 अगस्त 1957 को हुआ। आज ही उनका जन्मदिन भी है।

उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले पी चिदंबरम पर फैसला देकर चर्चा में आ गए। साल 2008 में गौर को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रुप में ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद उन्हें 2012 में एक स्थायी जज के रुप में नामित किया गया।  



उन्होंने सिर्फ आईएनएक्स ही नहीं नेशनल हेराल्ड और मोइन कुरैशी केस की भी सुनाईयां की हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अतंरिम अध्यक्ष सोनिया और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया था। 


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