आईएनएक्स मीडिया केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम की सरेंडर की अर्जी खारिज की

दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को पी चिदंबरम की सरेंडर याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने चिदंबरम की अर्जी खारिज कर दी है।;

Update: 2019-09-13 05:48 GMT

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिंदमबरम ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने सरेंडर करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से चिदंबरम को कोई राहत नहीं मिल पाई।जज अजय कुमार ने चिदंबरम की अर्जी को खारिज कर दिया है।  

विशेष अदालत ने 5 सितंबर को चिदंबरम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दीया था। ईड़ी ने विशेष अदालत की सुनवाई में अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था,  कि चिदंबरम अभी जेल में हैं इसलिए सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकते। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि जांच करने के लिए प्रर्वतन निदेशालय को पूरी छूट मिलनी चाहिए एवं अग्रिम जमानत जांच में रूकावट डाल सकती हैं। जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।


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