Parliament Security Breach: PM मोदी को आरोपियों ने बताया था 'लापता', जानें पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या कहा...

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों की 15 दिन की रिमांड की मांग की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने पीएम मोदी को 'लापता व्यक्ति' होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर पर्चे भी पोस्ट किए थे। जिसमें पीएम मोदी को घोषित अपराधी की तरह दिखाया गया था।;

Update: 2023-12-15 03:56 GMT

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों की 15 दिन की रिमांड की मांग की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने पीएम मोदी को 'लापता व्यक्ति' होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर पर्चे भी पोस्ट किए थे। जिसमें पीएम मोदी को घोषित अपराधी की तरह दिखाया गया था। फिलहाल, कोर्ट ने आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सभी आरोपियों की पुलिस हिरासत पर निर्णय लेने से पहले कोर्ट की ओर से इन सभी को एक वकील दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोर्ट में उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। एक आरोपी ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के बाद से उसने अपने परिवार से बात नहीं की है। कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों को लेकर जानकारी दी गई कि यह संसद की सुरक्षा में सेंध सुनियोजित साजिश के तहत लगाई की गई है। साथ ही कहा गया कि आरोपी आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं। खबरों की मानें तो कोर्ट में उस पैम्पलेट को भी दिखाया गया। जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर थी और उन्हें एक 'लापता व्यक्ति' के रूप में दिखाया गया है। पैपलेट में ये भी लिखा था कि जो व्यक्ति उन्हें खोजेगा, उसे स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा। आरोपियों ने पीएम को 'घोषित अपराधी' के रूप में दिखाने की कोशिश की थी। इसलिए, पुलिस ने कोर्ट से सभी आरोपियों की 15 दिनों की रिमांड की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने सात दिन की पुलिस रिमांड को ही मंजूर किया। 

'भगत सिंह फैन क्लब' से बनाया था ग्रुप  

खबरों की मानें, तो पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि आरोपी ने 'भगत सिंह फैन क्लब' नाम से एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया था। उन्होंने लखनऊ से जूते और मुंबई से गैस कनस्तर खरीदे थे। पुलिस ने कहा कि जूतों में कनस्तरों को छिपाने के लिए छेद थे। 15 दिन की रिमांड क्यों जरूरी है, यह बताते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जांच के लिए मुंबई और लखनऊ ले जाने की जरूरत है। वहीं आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि चार या पांच दिनों की हिरासत अभ्यास के लिए पर्याप्त होगी। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच करनी है, न कि सिर्फ शहरों का दौरा करना है।

मास्टर मांइड ललित झा ने पुलिस के सामने किया सरेंडर 

दरअसल, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक महिला समेत छह लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से पांच को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। जबकि इस मामले के मास्टमाइंड ललित झा ने गुरुवार की रात थाने आकर खुद सरेंडर कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और नीलम देवी पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है।  

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