लोकसभा के बाद चुनाव सुधार बिल राज्यसभा से भी पास, जानें विपक्ष क्यों मचा रहा हंगामा
संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) के दौरान मंगलवार को राज्यसभा से 'चुनाव सुधार बिल' (Election Reform Bill) पास हो गया।;
संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) के दौरान मंगलवार को राज्यसभा से 'चुनाव सुधार बिल' (Election Reform Bill) पास हो गया। इससे पहले बीते सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ये बिल पास हो गया था। इस बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा भी हुई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 पास हो गया है। राज्यसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। यह बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए चुनाव सुधार विधेयक 2021 पेश किया। इस बिल में आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने की बात कही जा रही है। जबकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है।
The Election Laws (Amendment) Bill, 2021 passed in Rajya Sabha
— ANI (@ANI) December 21, 2021
Yesterday, the Bill was passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/ctS2onpIdC
जानकारी के लिए बता दें कि विपक्ष का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता पहचान पत्र के बजाय निवास के प्रमाण के तौर पर लाया गया था। यदि आप किसी मतदाता से आधार कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें आपको मतदाता के निवास स्थान की ही जानकारी मिलेगी। इस तरह आप उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार दे रहे हैं जो इस समय देश के निवासी नहीं हैं। कांग्रेस, डीएमके, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और बसपा ने नए विधेयक का विरोध किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने भी इस बिल की समीक्षा और बहस की मांग की है।
जानकारी के लिए बता दें कि सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। विधेयक को आगे के विचार-विमर्श और जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।