News Click Case: प्रबीर पुरकायस्थ को पटियाला HC से नहीं मिली राहत, पुलिस हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ी
News Click Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया।;
News Click Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें दोनों गवाहों से कुछ डिवाइस जब्त की थी, जिसमें कुछ डेटा मिला है और उनके बारे मे भी पूछताछ करनी है। हालांकि उनके वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया।
कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। प्रबीर पुरकायस्थ के वकील ने पुलिस की इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि दोबारा से पुलिस हिरासत की मांग 12 से 13 दिन बाद की जा रही है, जबकि डिजिटल डेटा 6 अक्टूबर को जब्त किया था। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
3 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को हाल ही में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। इस आरोप में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद दोनों को सात दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को इन्हें 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
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