PM Cares Fund : पीएम केयर्स फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी नई राहत योजना की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर करने को लेकर सुनवाई की कोरोना राहत फंड मामले पर सुनवाई की।;

Update: 2020-08-18 06:44 GMT

PM Cares Fund : सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पीएम केयर्स फंड का पैसा ट्रांसफर करने को लेकर सुनवाई की कोरोना राहत फंड मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश अभी नहीं दे सकते हैं और ना ही कोई नई आपदा राहत योजना की अभी जरूरत है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम केयर्स फंड मामले में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में एनडीआरएफ में पैसा ट्रांसफर करने का आदेश हम नहीं दे सकते। अभी फिलहाल में किसी भी नई राहत योजना की जरूरत भी नहीं है।

जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर था मामले के खिलाफ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) एनजीओ ने पिटीशन लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले पर 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नवंबर, 2019 में बनाई गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कोविड19 से निपटने के लिए पर्याप्त है। इसमें नई कार्य योजना बनाने या देखभाल के न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया।

केंद्र से पीएम केयर फंड के फंड को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश मांगा था। 17 जून को कोर्ट ने केंद्र से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। पीएम केअर फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। जो किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ है। प्रधानमंत्री कोष के पदेन अध्यक्ष होते हैं और रक्षा, गृह और वित्त मंत्री पदेन न्यासी होते हैं।

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