Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 निरस्त करने पर SC के फैसले पर PM Modi की प्रतिक्रिया, बताया आशा की किरण

Article 370 Verdict: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए आशा की किरण कहा है। पढ़ें पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा...;

Update: 2023-12-11 07:30 GMT

Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अहम फैसला सुनाया है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने पर केंद्र की दलीलों को सही ठहराया। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 केवल एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू- कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।

पीएम मोदी ने कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला संवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के सभी प्रावधान कश्मीर पर लागू होते हैं और जम्मू-कश्मीर बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर है। इस मौके पर पीठ ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। इस हद तक फैसला केंद्र के फैसले के पक्ष में आया। 

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