प्रकाश जावड़ेकर बोले- OTT गाइडलाइन से सोशल मीडिया है बाहर, अश्लील कंटेंट या गंदी फिल्में परोसने से पहले पढ़ें पूरे दिशा-निर्देश

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है।;

Update: 2021-02-26 10:48 GMT

सोशल मीडिया और ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। जिसको लेकर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोशल मीडियो को छूट दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी गाइडलाइन पर कहा कि एडल्ट कंटेंट पर कड़े कदम उठाने होंगे। सेंसर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगी। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हम चाहते हैं कि सभी को समान न्याय मिले। लेकिन सभी को इन नियमों को पालन कहना होगा। 

केंद्र सरकार के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए नियमों का सभी ने स्वागत कगिया है। चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सभी इन फैसलों को स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अश्लील कंटेंट परोसने वालों पर कानून कार्रवाई करनी होगी। 


सरकार ने साफ कहा कि डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने Code Of Ethics और 3 Tier Self Regulation को लागू कर दिया है और इसका सभी ने स्वागत किया है।  


ये हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन्स...

1.  सभी कंपनियों को कोर्ट और सरकार के पूछने पर कंटेट का सोर्स बताना होगा। 

2.  24 घंटे के अंदर मानहानि वाला कंटेंट हटाना होगा। 

3.   महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ वाली पोस्ट को तुरंत हटाना होगा।

4.  सोशल मीडिया के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। 

 5. हर 6 महीने में शिकायतों की रिपोर्ट देनी होगी। 

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