Women Reservation Bill: राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बना कानून

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को यानी की आज मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। पढ़िए पूरी खबर...;

Update: 2023-09-29 12:42 GMT

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को यानी की आज मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को केंन्द्र सरकार ने लोकसभा पेश किया था। इसके बाद यह बिल संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्य सभा में पारित हुआ था। इस बिल के कानून बन जाने के बाद लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा। 

20 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक

बता दें कि, 20 सितंबर को लोकसभा में विधेयक पर 7 घंटे तक चर्चा हुई। इसमें 60 सांसदों ने भाग लिया। इसके बाद बिल को लेकर वोटिंग हुई। जिसमें 454 सदस्यों ने इसके पक्ष में तो वहीं दो सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके बाद 21 सितंबर को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में 'सर्वसम्मति से' पारित किया गया था। राज्यसभा में किसी ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया था।

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