Triple Talaq: 'तील तलाक बिल' पर लगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर, 19 सितंबर को लागू होगा कानून

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) के विधेयक 2019 को अपनी सहमति दे दी है। जिसके बाद अब यह एक कानून बन गया है। इस कानून के तहत अब तीन तलाक अपराध बना गया है।;

Update: 2019-08-01 06:34 GMT

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) के विधेयक 2019 को अपनी सहमति दे दी है। जिसके बाद अब यह एक कानून बन गया है। इस कानून के तहत अब तीन तलाक अपराध बना गया है। अगर कोई अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो पति के लिए तीन साल की जेल जाना होगा और जुर्माना भी देना होगा।

संसद में राज्यसभा द्वारा 30 जुलाई को विधेयक पारित किए जाने के तुरंत बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी और भाजपा ऑफिस के बाहर जश्न भी मनाया गया।

इस बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा कि यह बिल तीन तालक की असमान प्रथा पर प्रतिबंध की संसद की मंजूरी को पूरा करता है। यह एक मील का पत्थर होगा।

30 जुलाई को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश किया था। जिसमें लंबी बहस के बाद सरकार को बड़ी जीत मिली थी। सदन ने तीन तालक विधेयक पारित किया और विपक्ष द्वारा बिल को सेलेक्ट कमेटी से इस संशोधित करने की मांग की।

विपक्षी दलों ने पति को तीन साल की सजा के प्रवाधान का विरोध किया। राज्यसभा में पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े थे।

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