बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: जानें किस आधार पर 5 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी?
भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।;
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने मंगलवार को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुग्राम कोर्ट की पीठ द्वारा आधी रात की सुनवाई के तीन दिन बाद मोहाली कोर्ट ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक राहत दे दी है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने एक आदेश के खिलाफ बग्गा की याचिका पर फिर से सुनवाई की। कोर्ट अब समर वैकेशन के बाद पूरे मामले की सुनवाई करेगा। बग्गा के खिलाफ धारा 153-ए, 505, 505 के तहत दर्ज मामले के संबंध में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, उसके खिलाफ रोक के लिए याचिका दायर की गई ।
हालांकि, पंजाब पुलिस को मामले में जांच जारी रखने की छूट दी गई है और बग्गा से जांच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर पुलिस मामले की जांच करना चाहती है, तो वह अगली तारीख से पहले दो बार बग्गा के घर जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बग्गा पर टिप्पणी करने को लेकर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के बाद बग्गा के खिलाफ पंजाब के मोहाली में केस दर्ज किया गया। इसी मामले के आधार पर पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली में उसके घर से ले गई। बग्गा के अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और बग्गा लेकर जा रहे पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोक दिया।
इसके बाद 7 घंटे की बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस की टीम बग्गा को कुरुक्षेत्र से वापस लेकर दिल्ली लौट आई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस को बग्गा को गिरफ्तार करना होता, तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस ने अपहरण के मामले के आधार पर कार्रवाई पूरी की।