पंजाब ने NGT को 2080 करोड़ का एकमुश्त जुर्माना देने से किया इनकार, मान सरकार बोली- अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार पर 2080 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए थे। अब पंजाब सरकार ने एकमुश्त जुर्माना भरने से इनकार कर दिया है। पढ़िये वजह...;

Update: 2022-10-27 02:27 GMT

पंजाब (Punjab) के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से लगाए गए 2080 करोड़ रुपये के जुर्माने का एकमुश्त भुगतान करने से इनकार कर दिया है। राज्य के वित्त विभाग का कहना है कि यह जुर्माना राशि एकसाथ जमा नहीं कराएगी बल्कि किश्तों में इस राशि का भुगतान होगा। विभाग की दलील है कि अन्य राज्य भी ऐसा ही कदम उठा रहे हैं। इससे राज्य पर आर्थिक बोझ (Economic Burden) नहीं बढ़ेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनजीटी ने सीवरेज और कचरा प्रबंधन को लेकर जारी आदेशों पर पंजाब ने कार्य नहीं किया है। ऐसे में एनजीटी ने पंजाब पर 2080 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए थे। चूंकि यह जुर्माना राशि जमा कराने की अंतिम समयवधि नजदीक आने वाली है, लिहाजा मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा हुई कि एनजीटी के लगाए जुर्माने का भुगतान कैसे होना चाहिए।

बैठक में तय हुआ कि अगर एनजीटी को एकमुश्त जुर्माना राशि दी जाती है तो आर्थिक हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में एनजीटी को किश्तों में जुर्माना राशि का भुगतान किया जाए। सूत्रों का कहना है कि अभी एनजीटी को 750 करोड़ रुपये जमा कराए जाएंगे। शेष राशि का भुगतान किश्तों में छह माह से एक साल के भीतर जमा करा दी जाएगी।

फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी पंजाब सरकार

एक अधिकारी ने बताया कि कई राज्य एनजीटी को किश्तों में जुर्माना राशि का भुगतान कर रहे हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं, जो कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हालांकि पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन अभी नहीं बनाया है। इस बारे में पूछे जाने पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने बताया कि हमने एनजीटी को किश्तों में जुर्माना राशि देने का फैसला लिया है। कई राज्य ऐसा कर रहे हैं। इस संबंध में एनजीटी को सूचित किया जाएगा।

इन राज्यों पर लगा है जुर्माना

एनजीटी ने महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को भी भारी भरकम जुर्माना राशि भरने के आदेश दिए थे। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य तो एनजीटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी राज्य को सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर राहत नहीं मिली है। बता दें कि एनजीटी ने महाराष्ट्र पर 12000 करोड़, कर्नाटक पर 2900 करोड़, पश्चिम बंगाल पर 3500 करोड़, दिल्ली पर 900 करोड़ और हरियाणा पर 100 करोड़ रुपये जुर्माना भरने के आदेश दे रखे हैं। कुछ राज्यों ने आंशिक रूप से यह राशि जमा भी करा दी है। वहीं कई राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं। 

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