रेप केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की तहलका के पूर्व संस्थापक तरूण तेजपाल की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने आज तहलका (Tehlka) के पूर्व संस्थापक संपादक तरूण तेजपाल (Tarun Tejpal) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कथित बलात्कार मामले (Rape Case) में मुकदमे को स्थगित करने की मांग की गई थी।;

Update: 2019-10-18 12:53 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने आज तहलका (Tehlka) के पूर्व संस्थापक संपादक तरूण तेजपाल (Tarun Tejpal) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कथित बलात्कार मामले (Rape Case) में मुकदमे को स्थगित करने की मांग की गई थी।


बता दें कि साल 2013 में तरुण तेजपाल तहलका पत्रिका के एडिटर इन चीफ थे। तब उनकी एक महिला सहयोगी ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्हें 30 नवंबर 2013 गिरफ्तार किया गया। 1 जुलाई 2014 के बाद से अब तक वह जमानत पर चल रहे हैं। 

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