बैंक ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे एनईएफटी लेन-देन पर शुल्क, आरबीआई की तरफ से लिया गया फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। आरबीआई ने बैंकों को जनवरी 2020 से ग्रहकों से एनईएफटी लेनदेन पर चार्ज वसूलना प्रतिबंधित कर दिया है।;

Update: 2019-11-08 12:41 GMT

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं जनवरी 2020 से बचत खाताधारकों (Saving Account Holders) से एनईएफटी (NEFT) पर शुल्क न लें। ऐसे में एनईएफटी करने पर कोई लेन-देन शुल्क नहीं देना होगा। मालूम हो कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने घोषणा की थी कि एनईएफटी-आरटीजीएस पर शुल्क नहीं वसूलेगा।

आरबीआई की तरफ से जारी बयान के मुताबिक  स्वीकृति ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड के संचालन को भी प्रस्तावित किया है। आरबीआई ने डिटिफल फंड द्वारा लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एनईएफटी लेन-देन पर से शुल्क हटाया है। बैंकों को अपने ग्राहकों को जनवरी 2020 से यह सुविधा देनी होगी। इस मामले में सेंट्रल बैंक द्वारा एक सप्ताह में बैंकों को औपचारिक तौर पर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

दो लाख से कम राशि के लिए एनईएफटी

आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) का इस्तेमाल बड़ी रकम को तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। लेकिन एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) का इस्तेमाल 2 लाख रुपए से कम राशि को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। 

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