लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे, 60 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
राज्यपाल (Governor) ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जांच आयोग की अध्यक्षता करेंगे।;
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच का अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल (Governor) ने लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जांच आयोग की अध्यक्षता करेंगे।
राज्य सरकार (state government) की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल (Governor) की यह राय (opinion) है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में हिंसा (violence) के दौरान हुई 8 लोगों की मौत की जांच होना बेहद जरुरी है। जांच आयोग अधिनियम (Commission of Inquiry) 1952 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (retired Judge Pradeep Kumar Srivastava) को एकल सदस्यीय जांच आयोग (जिसका मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा) के रूप में नियुक्त करते हैं।
60 दिन में पूरी करनी होगी जांच
इसके अलाव अधिसूचना (Notification) कहा गया है कि राज्यपाल की राय है कि जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी है। जांच आयोग को अधिसूचना जारी किए जाने से 60 दिन यानी 2 महीने की समय सीमा के भीतर के अपनी जांच पूरी करनी होगी। इस 60 दिनों की समय सीमा के दौरान किसी प्रकार का बदलाव शासन की तरफ से नहीं किया जाएगा।