Road Rage Case : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिद्धू बोले- कानून का करूंगा सम्मान
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 33 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1998 के रोडरेज मामले (Road rage case) में रिव्यू पिटीशन (Review petition) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।;
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 33 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1998 के रोडरेज मामले (Road rage case) में रिव्यू पिटीशन (Review petition) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सिद्धू को अर्जी की समीक्षा करने की भी अनुमति दे दी है।
इसके बाद सिद्धू ने एक ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। सिद्धू ने ट्वीट में लिखा ''मैं कानून का सम्मान करूंगा...'' इस दौरान वह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पटियाला में थे। जस्टिस एएम खानविलकर (AM Khanwilkar) और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर मृतक के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में "जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर बरी कर दिया था। 1988 में सड़क पर हाथापाई के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह (Gurnam Singh) को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा हमें लगता है कि रिकॉर्ड में एक त्रुटि स्पष्ट है इसलिए हमने सजा के मुद्दे पर समीक्षा आवेदन की अनुमति दी है।
लगाए गए जुर्माने के अलावा, कहा हम एक साल की कैद की सजा देना उचित समझते हैं। " इससे पहले आज दिन में सिद्धू ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करने के लिए पटियाला में हाथी की सवारी की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई बढ़ने से गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट प्रभावित हुआ है।