Saradha chit fund Case: सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, राजीव कुमार 7 दिन बाद हो सकते हैं गिरफ्तार

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा शारदा चिट फंड मामले में सबूत मिटाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 7 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।;

Update: 2019-05-17 06:13 GMT

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा शारदा चिट फंड मामले में सबूत मिटाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 7 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शारदा चिट फंड मामले में सबूत मिटाने के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने राजीव कुमार को कानूनी उपचार लेने के लिए सात दिन का समय दिया है। लेकिन वहीं झटका देते हुए कहा कि 7 दिन के बाद उनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 

कोर्ट ने कहा कि कुमार को गिरफ्तारी से छूट देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश आज से सात दिनों के लिए लागू रहेगा ताकि वह कानूनी उपायों के लिए सक्षम अदालत में जा सकें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में कानून के अनुसार काम करे।

जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने शारदा चिट फंड मामले में सबूतों को मिटाने में अहम भूमिका निभाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

दरअसल, सीबीआई ने राजीव कुमार पर सबूत मिटाने और जांच में असहयोग का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले कोर्ट में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था।

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