शीना बोरा हत्याकांड: इंद्राणी मुखर्जी ने SC में दायर की जमानत याचिका, जानें पूरा मामला
गौरतलब है कि मुखर्जी को 2015 में उनके तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।;
शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora Murder Case) की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जमानत याचिका दायर की है। अदालत (Court) को आदेश की प्रति नहीं मिलने पर मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सीबीआई ने पिछले हफ्ते स्पेशल सीबीआई अदालत से आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के उस आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय मांगा था। जिसमें उनके दावे की जांच की मांग की गई थी कि उनकी बेटी शीना बोरा मरी नहीं जिंदा है।
मुखर्जी ने दावा किया था कि जेल की एक कैदी ने उसे कश्मीर में शीना से मिलने के बारे में बताया था। पूर्व मीडिया दिग्गज मुखर्जी अपनी बेटी बोरा की हत्या के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में हैं।
मुखर्जी ने अपने वकील सना रईस खान के माध्यम से आठ पन्नों के लिखित आवेदन में अदालत से मांग की है कि वह सीबीआई को उनके दावों के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे।
आवेदन में एक महिला का जिक्र है जिसने मुखर्जी को कथित तौर पर बताया कि वह श्रीनगर में जून 2021 में एक महिला से मिली थी, जो बोरा की तरह दिखती थी। जब महिला ने पूछा कि क्या वह बोरा है, तो बोरा ने पॉजिटिव जवाब दिया था। गौरतलब है कि मुखर्जी को 2015 में उनके तत्कालीन पति पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।