Supertech कंपनी हुई दिवालिया घोषित, भुगतान से इनकार, 25 हजार होम बायर्स का क्या होगा?

रियल एस्‍टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने दिवालिया (insolvent) घोषित कर दिया है।;

Update: 2022-03-25 14:47 GMT

रियल एस्‍टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने दिवालिया (insolvent) घोषित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 25 हजार होम बायर्स के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एनसीएलटी की दिल्ली बेंच में यूनियन बैंक ने कंपनी के दिवालिया घोषित करने की अर्जी दी थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुपरटेक कंपनी को एनसीएलटी के द्वारा दिवालिया घोषित किया और कंपनी ने एकमुश्त भुगतान करने से इनकार कर दिया है। यानी कि सुपरटेक यूनियन बैंक को कोई भुगतान नहीं करेगी। दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में कंपनी के कई प्रोजेक्ट चल रहे थे।

एनसीएलटी के कदम से हजारों लोगों के लिये मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। जिन्होंने डेवलपर के प्रोजेक्ट में अपने घर बुक किए थे। लेकिन, उन्हें अब तक अपना घर नहीं मिल सका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में करीब 25 हजार होम बायर्स हैं।

सुपरटेक कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि एनसीएलटी ने सुपरटेक समूह की कंपनियों में से एक को दिवालिया घोषित किया है। कंपनी आदेश के खिलाफ अपील में एनसीएलएटी से संपर्क करेगी। एनसीएलटी के आदेश से सुपरटेक समूह की अन्य कंपनियों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनसीएलटी के आदेश से सभी चालू परियोजनाओं या कंपनी के संचालन पर निर्माण प्रभावित नहीं होगा।

अभी हाल ही में कोर्ट के आदेश पर नोएडा के सेक्टर 93ए स्थित सुपरटेक के दो टावरों को गिराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद से कंपनी पहले से ही दबाव में थी। इन दो टावरों में कम से कम 1000 फ्लैट हैं और जिनमें से दो तिहाई बुक हो चुके हैं। 2014 में इन टावरों को गिराने का आदेश दिया गया था। कंपनी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी। जहां फैसले के कोर्ट ने बरकरार रखा।

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