SC से 21 विपक्षी दलों को झटका- कोर्ट ने खारिज की ईवीएम-वीवीपैट मिलान याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 दलों द्वारा वीवीपैट मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें इस मामले पर कोई दखल नहीं देना, साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक मामले को कितनी बार सुना जाए।;

Update: 2019-05-07 03:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 दलों द्वारा वीवीपैट मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें इस मामले पर कोई दखल नहीं देना, साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक मामले को कितनी बार सुना जाए।

बता दें कि टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान का आदेश दे। पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था। आयोग ने इसे मान भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मे 5 वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा। अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता है।

गौरतलब है कि अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान कराता है जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़कर 20625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा। वर्तमान में वीवीपैट पेपर स्लिप मिलान के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल एक ईवीएम लिया जाता है। एक ईवीएम प्रति विधानसभा क्षेत्र के 4125 ईवीएम के वीवीपीएटी पेपर्स से मिलान कराया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को 20625 ईवीएम की वीवीपैट पर्चियां गिननी हैं, यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम की जांच होगी. उधर 21 राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 6.75 लाख ईवीएम की वीवीपीएटी पेपर स्लिप के मिलान की मांग की है।

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